BJP सांसद गौतम गंभीर के मुफ्त दवा बाटने पर दिल्ली हाई कोर्ट की तल्ख टिप्पणी, पूछा- क्या उन्हें इसके लिए लाइसेंस मिला है?

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दिल्ली में बढ़ते कोरोना कोरोना के कारण दवाई की किल्लत को दूर करने के लिए भाजपा सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने दिल्लीवासियों को मुफ्त में कोरोना की दवा फैबीफ्लू और ऑक्सीजन सिलेंडर बांटने की घोषणा की, अब दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मसले पर सवाल पूछा है।

गौतम गंभीर

दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा कि, भाजपा सांसद गौतम गंभीर कोविड -19 के इलाज के लिए इस्तेमाल की जा रही दवाओं को वितरित करने और उन्हें बड़ी मात्रा में खरीदने में सक्षम हैं? जस्टिस विपिन सांघी और रेखा पल्ली की बेंच ने सवाल किया कि, कैसे किसी व्यक्ति को इस तरह की दवा बांटने की अनुमति दी जा सकती है? क्या उन्हें इसके लिए लाइसेंस मिला है? सांसद की ओर से जो दवाइयां बांटी जा रही हैं उसके लिए डॉक्टरों की सलाह ली गई।

जजों ने हैरानी जताई और कहा कि उम्मीद थी कि बंद हो गया होगा लेकिन ऐसा हो रहा है। हालांकि, जब इस मसले पर गौतम गंभीर से संपर्क करने की कोशिश की गई तो उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई।

बता दें कि, एक सप्ताह पहले भी दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान गौतम गंभीर का जिक्र आया था। दिल्ली सरकार के वकील ने कहा था कि एक नेता ईस्ट दिल्ली में फैबी फ्लू मुफ्त में बांट रहे हैं। किसी को जरूरी दवाएं नहीं मिल रहीं और कोई मुफ्त में बांट रहा है। भले ही यह सही काम हो लेकिन यह तरीका सही नहीं है।

दरअसल, भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज और पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद गौतम गंभीर ने घोषणा की थी कि वह अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों को कोरोना की दवाएं और ऑक्सीजन सिलेंडर मुफ्त में बांटेंगे। जिसके लिए कोई भी जरूरतमंद उनके दफ्तर 22 पूसा रोड और सांसद कार्यालय जागृति एन्क्लेव पर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच ये दवाएं ले सकता है। हालांकि, इसके लिए मरीज के परिजन को डॉक्टर की पर्ची और आधार कार्ड दिखाना होगा। (इंपुट: आईएएनएस के साथ)

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