हाल ही में एक शख्स द्वारा सुप्रीम कोर्ट में बकरीद पर जानवरों की बलि देने पर रोक लगाने के लिए दाखिल की गई जनहित याचिका को ख़ारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बकरीद मनाना और उस दौरान जानवर की बलि देना देश के हर मुस्लिम का हक़ है और इस हक़ को किसी हाल में छीना नहीं जाएगा।
गौरतलब है कि, बकरीद के मौके पर कुर्बानी पर सवाल उठाते हुए उत्तरप्रदेश के सात लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। इसमें पशु क्रूरता रोकथाम कानून की वैधता को चुनौती दी गई और कोर्ट से आग्रह किया गया कि वह त्योहार के दौरान ऐसा आदेश दे ताकि कुर्बानी ना हो
वकील विष्णु शंकर जैन के मार्फत दायर पीआईएल में पशु क्रूरता रोकथाम कानून 1960 की धारा 28 की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी। इस धारा में धार्मिक मान्यताओं के चलते बलि या कुर्बानी की छूट दी गई है।