उत्तर प्रदेश: मदरसों में राष्ट्रगान गाना हुआ अनिवार्य, योगी सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया खारिज

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उत्तर प्रदेश के मदरसों में राष्ट्रगान गाना अनिवार्य हो गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मदरसों की तरफ से योगी सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को बुधवार(4 अक्टूबर) को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब मदरसों में राष्ट्रगान को अनिवार्य करने के यूपी सरकार के फैसले पर मुहर लग गई है।

(PTI)

दरअसल, स्वतंत्रता दिवस के दौरान योगी सरकार ने फरमान जारी करते हुए आदेश दिया था कि राज्य के सभी मदरसों में 15 अगस्त के अवसर पर हर हाल में तिरंगा फहराया जाए और राष्ट्रगान भी गाना होगा। साथ ही योगी सरकार द्वारा मदरसों में उपरोक्त आदेशों का पालन हुआ कि नहीं इसके सबूत के तौर पर सभी कार्यक्रमों की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराकर जिले के अल्पसंख्यक अधिकारी को सौंपने का आदेश जारी किया गया था।

इस आदेश के बाद मुस्लिम संगठनों ने योगी सरकार पर मुस्लिमों की देशभक्ति पर शक करने का आरोप लगाया था। जिसके बाद कुछ मदरसों द्वारा इस फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। बुधवार को इस याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रगान और तिरंगे का सम्मान संवैधानिक कर्तव्य है।

कोर्ट ने राष्ट्रगान को जाति, धर्म और भाषा भेद से परे बताते हुए मदरसों की आपत्तियों को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद अब मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य रूप से गाना ही पड़ेगा। इस साल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर योगी सरकार के आदेश के बाद राज्य के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हुआ था जब 15 अगस्त को वीडियोग्राफी कर मदरसों पर नजर रखी गई हो।

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