नोटबंदी के बाद जमा की गई अघोषित राशि पर 75% टैक्स और 10% जुर्माना लगेगा

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मोदी सरकार ने अघोषित धन जमा करने के मामले में 75% टैक्स और 10% जुर्माना लगाने का फैसला किया गया है।

पीटीआई की खबर के अनुसार, इस अघोषित आय पर 30% टैक्स, 10% जुर्माना और 33% अधिभार शामिल होंगे। सरकार ने बताया है ये प्रावधान नए आयकर संशोधन विधेयक में शामिल।


2.5 लाख रुपये के ऊपर किसी भी अस्पष्टीकृत जमा करने के लिए 200 प्रतिशत जुर्माना लगाने की बात की थी फिर बाद में यह महसूस किया गया कि इस तरह के कदम कानूनी समर्थन प्राप्त नही कर सकते हैं ।

1. नोटबंदी के बाद अघोषित इनकम पर 30% टैक्स लगेगा।
2. साथ ही इस इनकम पर 10% पेनल्टी लगेगी।
3. इसके अलावा 33% सरचार्ज अलग से लगेगा।
4. अघोषित इनकम खुद नहीं बताई तो टैक्स 75% और पेनल्टी 10% होगी।
5. 25% रकम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण डिपॉजिट स्कीम में इनवेस्ट होगी।
 नोटबंदी के दौरान बड़ी रकम जमा कराने वालों को नोटिस भेजे जाने लगे हैं। एक हफ्ते पहले ही देशभर में ऐसे करीब 100 नोटिस भेजे गए थे।
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