सपा सुप्रीमों मुलायम सिंह यादव के खिलाफ़, IPS ठाकुर की अर्जी ख़ारिज

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उत्तर प्रदेश में पुलिस ने सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के खिलाफ आईपीएस के वरिष्ठ अधिकारी अमिताभ ठाकुर की शिकायत खारिज कर दी है।

अमिताभ अब इस मामले में अदालत जाने की योजना बना रहे हैं। मुलायम के खिलाफ अमिताभ की शिकायत शहर के हजरतगंज पुलिस स्टेशन ने खारिज कर दी। अपनी शिकायत में ठाकुर ने सपा अध्यक्ष पर उन्हें फोन से धमकी देने का आरोप लगाया था। पुलिस का कहना है कि जाँच के दौरान ठाकुर के आरोप साबित नहीं हो पाए।

ठाकुर की पत्नी व सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर को भी गुरुवार शाम इससे संबंधित पत्र भेज दिया गया।
इधर, अपनी शिकायत खारिज किए जाने और जांच रिपोर्ट से असहमत अमिताभ ने बताया कि पत्र में पुलिस के इस नतीजे तक पहुंचने का कोई कारण नहीं बताया गया है, जिससे लगता है कि मामले की सतही तौर पर जांच कर इसे खारिज कर दिया गया और निर्णय दबाव में लिया गया| उन्होंने कहा कि अब वह मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में मामले को लेकर जाएंगे।
इससे पहले, 11 जुलाई को हजरतगंज पुलिस ने मुलायम के खिलाफ ठाकुर की शिकायत दर्ज नहीं की थी| जिसके बाद उन्होंने लखनऊ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश पांडे को बुधवार को आपराधिक दंड संहिता की धारा 154(3) के अंतर्गत आवेदन दिया था। अमिताभ ठाकुर महानिरीक्षक (लोक रक्षा) पद पर तैनात थे और अब उन्हें पुलिस महानिदेशक कार्यालय में नियुक्ति दी गई है।

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