वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ के खिलाफ दर्ज ‘देशद्रोह’ का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज

0

सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ के यूट्यूब कार्यक्रम को लेकर उनके खिलाफ राजद्रोह के आरोप में हिमाचल प्रदेश के एक स्थानीय भाजपा नेता द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी गुरुवार (3 जून) को रद्द कर दी।

फाइल फोटो

बहरहाल, न्यायमूर्ति यू यू ललित और न्यायमूर्ति विनीत सरन की पीठ ने दुआ के उस अनुरोध को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब तक एक समिति अनुमति नहीं दे देती, तब तक पत्रकारिता का 10 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले किसी मीडिया कर्मी के खिलाफ कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकती।

शीर्ष अदालत ने पिछले साल 20 जुलाई को मामले में किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से दुआ को दी गई सुरक्षा को अगले आदेश तक बढ़ा दिया था। शीर्ष अदालत ने पहले कहा था कि दुआ को मामले के संबंध में हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा पूछे गए किसी अन्य पूरक प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

भाजपा नेता श्याम ने शिमला जिले के कुमारसैन थाने में पिछले साल छल मई को राजद्रोह, सार्वजनिक उपद्रव मचाने, मानहानिकारक सामग्री छापने आदि के आरोप में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दुआ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी और पत्रकार को जांच में शामिल होने को कहा गया था।

श्याम ने आरोप लगाया था कि दुआ ने अपने यूट्यूब शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर वोट पाने की खातिर ‘‘मौत और आतंकी हमलों’’ का इस्तेमाल करने के आरोप लगाये थे। (इंपुट: भाषा के साथ)

Previous article“सड़कछाप, तोतले, घटिया आदमी, बहुत जूते पड़ेंगे”: ‘आज तक’ पर लाइव टीवी डिबेट के दौरान BJP प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा बदतमीज औरत और दलाल तो कांग्रेस की रागिनी नायक ने यू दिया जवाब; ट्विटर पर ट्रेंड हुआ #तोतला_भाटिया
Next articleकानपुर: BJP नेता और उसके समर्थकों ने पुलिस टीम पर हमला कर हिस्ट्रीशीटर को हिरासत से छुड़ाकर भगाया; भाजपा नेता के जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने आया था आरोपी