मानहानि के मामले में TMC सांसद महुआ मोइत्रा की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस और जी न्यूज से मांगा जवाब

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दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने बुधवार को तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा (Trinamool Congress MP Mahua Moitra) की एक याचिका पर दिल्ली पुलिस (Delhi Police) और जी न्यूज (Zee News) से जवाब देने को कहा जिसमें चैनल और उसके संपादक द्वारा दाखिल मानहानि के मामले में सांसद ने उन्हें सम्मन भेजे जाने तथा उनके खिलाफ आरोप तय किए जाने को चुनौती दी गई है।

महुआ मोइत्रा

समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, वीडियो कॉन्फ्रेंस से सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति विभू बाखरू ने सांसद महुआ मोइत्रा की याचिका पर दिल्ली पुलिस और जी मीडिया को नोटिस भेजे। मोइत्रा ने निचली अदालत के 25 सितंबर, 2019 और इस साल 10 जनवरी के आदेशों को चुनौती दी जिनके द्वारा उन्हें मानहानि के मामले में क्रमश: सम्मन भेजा गया और उनके खिलाफ आरोप तय किए गए।

मोइत्रा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने निचली अदालत में मामले पर सुनवाई रोकने की भी मांग की। हाई कोर्ट ने जी मीडिया का पक्ष रख रहे वकील विजय अग्रवाल के बयान को दर्ज किया कि मौजूदा कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी के हालात में निचली अदालत साक्ष्य दर्ज नहीं कर रही इसलिए अगली तारीख पर सुनवाई शुरू नहीं हो सकती। निचली अदालत ने 10 जनवरी को मोइत्रा के खिलाफ आईपीसी के तहत आपराधिक मानहानि के आरोप दर्ज किए थे।

पाहवा और वकील अदित एस पुजारी ने हाई कोर्ट में कहा कि निचली अदालत ने मोइत्रा को आरोपमुक्त करने की मांग करने और उनकी दलीलें रखने के लिए अवसर नहीं दिया। मोइत्रा ने कहा कि ये कार्यवाही उनके द्वारा जी न्यूज के प्रधान संपादक सुधीर चौधरी के खिलाफ दाखिल मानहानि की याचिका के जवाब में की गई है। अग्रवाल के साथ वकील मुदित जैन और युगांत शर्मा ने कहा कि मोइत्रा ने सत्र अदालत जाने के बजाय हाई कोर्ट का रुख किया और याचिका दाखिल करने में देरी की गई।

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