अयोग्य ठहराए गए नोटिस के खिलाफ AAP के बागी विधायक देवेंद्र कुमार सेहरावत की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज

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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (AAP) के बागी विधायक देवेंद्र कुमार सेहरावत ओर से दायर याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिन्होंने दिल्ली विधानसभा स्पीकर द्वारा दल-बदल कानून के तहत जारी अयोग्य ठहराए जाने की नोटिस को चुनौती दी थी।

देवेंद्र कुमार सहरावत
फाइल फोटो

आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने अनिल बाजपेयी और देवेंद्र सहरावत की शिकायत विधानसभा स्पीकर से की थी। जिसके बाद सहरावत को विधानसभा स्पीकर ने अयोग्यता का नोटिस भेजा था। सहरावत ने इस मामले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। लेकिन शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया।

सहरावत ने 2015 के विधानसभा चुनावों में बिजवासन से AAP के टिकट पर चुनाव लड़ा था। उन्हें सितंबर 2016 में पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए AAP ने निलंबित कर दिया था। दिल्ली इकाई के तत्कालीन संयोजक दिलीप पांडे ने कहा था कि सहरावत को अनुशासनात्मक समिति ने निलंबित कर दिया है।

बता दें कि लोकसभा चुनाव के पांचवें चरण के दौरान आम आदमी पार्टी (AAP) को उस वक्त झटका लगा था जब बागी विधायक दविंदर सेहरावत बीजेपी में शामिल हो गए थे। आप के बागी विधायक दविंदर कुमार सहरावत ने विजय गोयल की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामा था।

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