सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा, पीएम मोदी-अमित शाह के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन की सभी शिकायतों पर 6 मई से पहले ले फैसला

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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (2 मई) को भारत के चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ की गई आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर सभी शिकायतों पर 6 मई से पहले फैसला करे।

समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि आदर्श आचार संहिता को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ की गई 9 शिकायतों पर आयोग 6 मई से पहले फैसला ले।

बता दें कि, चुनाव आयोग पहले ही आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के दो मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीनचिट दे चुका है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया था कि मोदी ने दो अलग-अलग अवसरों पर वर्धा और लातूर में अपने भाषणों के दौरान कोई उल्लंघन नहीं किया।

पीएम मोदी ने नौ अप्रैल को महाराष्ट्र के लातूर के औसा में पहली बार मतदान करने वाले लोगों से कहा, ‘‘ क्या आपका पहला वोट हवाई हमला करने वालों के लिए हो सकता है?’’ प्रधानमंत्री ने कहा था, ‘‘मैं पहली बार मतदान करने वालों से कहना चाहता हूं…क्या आपका पहला वोट वीर जवानों को समर्पित हो सकता है जिन्होंने पाकिस्तान में हवाई हमले किए।’’

 

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