कथित धनशोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) के मामले में बार-बार एजेंसियों के सामने पेश हो रहे कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति व यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को सीबीआई की विशेष अदालत से राहत मिल गई। रॉबर्ट वाड्रा और उनके करीबी सहयोगी मनोज अरोड़ा की कोर्ट ने अग्रिम जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है। कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा को देश छोड़कर न जाने की शर्त पर जमानत दी है।

अदालत ने रॉबर्ट वाड्रा को 5 लाख रुपये निजी मुचलके पर ज़मानत दी गई है। हालांकि, कोर्ट ने शर्त रखी है कि रॉबर्ट वाड्रा और उनके करीबी मनोज अरोड़ा बिना इजाजत देश से बाहर नहीं जा पाएंगे। इसका मतलब दोनों कोर्ट की अनुमति के बाद ही विदेश जा सकेंगे। कोर्ट ने वाड्रा से कहा कि आपको जांच में सहयोग करना है, सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करनी है और गवाहों को प्रभावित नहीं करना है।
Money laundering case: Special CBI court has imposed bail conditions – Both Robert Vadra and Manoj Arora can't leave the country without prior permission of the court. Both will have to join the investigation when called. No tampering with evidence or influence witnesses. https://t.co/wOuETeW44Y
— ANI (@ANI) April 1, 2019
बता दें कि इससे पहले 28 मार्च को हुई सुनवाई में वाड्रा पर फैसला सुरक्षित रखा गया था। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पिछली सुनवाई में रॉबर्ट वाड्रा की अग्रिम जमानत का विरोध किया था। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रॉबर्ट वाड्रा की अग्रिम जमानत का विरोध किया था।
बता दें कि जमीन खरीद और शेल कंपनियों के जरिए विदेशों में (लंदन और दुबई में) संपत्ति खरीदने के मामले में वाड्रा से अब तक प्रवर्तन निदेशालय कई बार लंबी पूछताछ कर चुका है।