गैर-जमानती वारंट के बाद अब अर्नब गोस्वामी को दिल्ली हाई कोर्ट से लगा बड़ा झटका

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टीवी पत्रकार और अंग्रेजी समाचार चैनल ‘रिपब्लिक टीवी’ के विवादास्पद एंकर अर्नब गोस्वामी को दिल्ली हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार (6 मार्च) को अर्नब गोस्वामी और उनके चैनल रिपब्लिक टीवी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। गोस्वामी द्वारा कथित रूप से सुनंदा पुष्कर मौत मामले में गैरकानूनी तरीके से गोपनीय दस्तावेज चोरी करने के आरोप में कांग्रेस नेता शशि थरूर द्वारा की गई शिकायत पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी।

बता दें कि पिछले दिनों दिल्ली की एक अदालत ने राजधानी की पुलिस को अर्नब गोस्वामी और उनके चैनल रिपब्लिक टीवी के अन्य अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता शशि थरूर के कथित रूप से निजी ईमेल को हैक करने और दस्तावेजों को चोरी करने के आरोप में पुलिस को यह निर्देश पिछले दिनों दिया था।

लाइव लॉ की रिपोर्ट की मुताबिक, न्यायमूर्ति नजमी वजीरी ने गोस्वामी की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि हाई कोर्ट सही मंच नहीं है, जब उनके पास सत्र न्यायालय के समक्ष मजिस्ट्रेट के आदेश को चुनौती देने का वैकल्पिक खुला हुआ था। गोस्वामी ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र सिंह द्वारा 21 जनवरी को दिए गए उस आदेश को रद्द करने की मांग की थी जिसमें उन्होंने दिल्ली के संबंधित एसएचओ को एफआईआर दर्ज करने और मामले की जांच करने के निर्देश दिए थे।

दिल्ली की एक कोर्ट ने गोस्वामी के खिलाफ ये आदेश थरूर की शिकायत पर दिया था। अदालत के आदेश में कहा गया था कि गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। ये शिकायत थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत की जांच से संबंधित गोपनीय दस्तावेजों की चोरी के आरोप से जुड़ी है। अदालत ने कहा था कि मामले की जांच की आवश्यकता है, क्योंकि यह स्पष्ट नहीं है कि आरोपी व्यक्तियों के पास यह सामग्री कैसे आई।

अदालत ने कहा था, ‘‘यह कोर्ट देखेगी कि इस मामले में कितने लोगों की जांच की जानी है। इन परिस्थितियों में संबंधित एसएचओ को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और कानून के अनुसार जांच करने का निर्देश देती है।’’ अदालत ने इस मामले में सुनवाई की तिथि चार अप्रैल तय की है। बता दें कि हाल ही में जम्मू-कश्मीर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा विवादास्पद एंकर के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने के कुछ ही दिनों बाद गोस्वामी को यह ताजा झटका लगा है।

थरूर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने अदालत को बताया था कि मौत के मामले की जांच के दौरान, पुलिस ने मृतका की कई वस्तुओं या सामग्रियों को एकत्र किया था। थरूर की तरफ से आरोप लगाया गया है कि गोस्वामी ने सुनंदा पुष्कर की मौत से जुड़े गोपनीय दस्तावेजों को गैरकानूनी तरीकों से हासिल किया। थरूर ने यह भी उजागर किया था कि उनकी पत्नी की मृत्यु से संबंधित दस्तावेज सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं थे।

बता दें कि टाइम्स नाउ से इस्तीफा देने के बाद गोस्वामी ने एनडीए के राज्यसभा सांसद राजीव चंद्रशेखर और बीजेपी समर्थक मोहनदास की मदद से 6 मई 2017 को अपने नए इंग्लिश चैनल ‘रिपब्लिक टीवी’ को लॉन्च किया था, जिसके बाद वह लगातार विवादों में हैं। पिछले दिनों रिपब्लिक के एक पत्रकार ने दावा किया था कि, अर्नब गोस्वामी ने शशि थरूर को परेशान करने का आदेश दिया था। जिसके बाद पत्रकार ने चैनल से इस्तीफा दे दिया था। फिलहाल उन्होंने हाल ही ‘रिपब्लिक भारत’ के नाम से एक हिंदी चैनल भी लांच किया है।

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