दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने के बाद अब छत्तीसगढ़ की रमन सरकार ने तेज आवाज वाले पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार(10 अक्टूबर) को बताया कि राज्य सरकार ने लोगों से पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम में सहयोग की अपील की है और प्रदूषण मुक्त दीवाली के लिए जनजागरण का विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है।
File Photo: Reutersन्यूज एजेंसी भाषा के मुताबिक, अधिकारियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के अध्यक्ष और पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव अमन कुमार सिंह ने सभी संभागीय आयुक्तों, जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को परिपत्र जारी किया है।
इसमें उन्हें आगामी दीपावली को ध्यान में रखकर तेज आवाज वाले पटाखों पर अंकुश लगाने और ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने का निर्देश दिया है। सिंह ने परिपत्र में लिखा है कि दीपावली के अवसर पर बहुत ज्यादा आतिशबाजियां की जाती हैं और पटाखे फोड़े जाते हैं, जिनसे हवा और ध्वनि प्रदूषण की गंभीर समस्या उत्पन्न होती है।
इसे ध्यान में रखते हुए संबंधित सभी विभाग यह सुनिश्चित करें कि पटाखों से होने वाले प्रदूषण की समस्या के निराकरण के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन हो। उन्होंने कहा है कि रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक पटाखे न फोड़े जाए। अतिसंवेदनशील क्षेत्रों जैसे: अस्पताल, शिक्षण संस्थान, अदालत, धार्मिक संस्थान आदि के कम से कम 100 मीटर के दायरे में पटाखें ना फोड़े जाये।
राज्य के वरिष्ठ अधिकारी ने अधिक शोर करने वाले पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल को प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया है। सिंह ने परिपत्र में अधिकारियों से कहा है कि वह छात्रों को ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण के बारे में जानकारी दें साथ ही उन्हें पटाखों के दुष्प्रभावों के बारे में भी बताया जाए। जनजागरण अभियान में स्कूली बच्चों को भी शामिल किया जाए।
अधिकारियों ने बताया कि राज्य के समस्त संभागीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों से कहा गया है कि खेतों में फसल कटाई के बाद पौधों की पराली जलाने पर भी रोक होनी चाहिए। अधिकारियों से कहा गया है कि इस संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार के पर्यावरण विभाग और राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों का पालन अनिवार्य रूप से किया जाए।
बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार(9 अक्टूबर) को दिल्ली-एनसीआर में दिवाली पर पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पिछले साल नवंबर में दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में पटाखों की बिक्री पर उसके द्वारा लगाई गई रोक 31 अक्तूबर तक जारी रहेगी।