मध्य प्रदेश: दो से ज्यादा बच्चों के पिता होने पर हाईकोर्ट ने जज को किया बर्खास्त

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दो से ज्यादा बच्चों के पिता होने पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ग्वालियर जिला सत्र न्यायालय में पदस्थ चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है, बर्खास्त न्यायाधीश का नाम मनोज कुमार बताया जा रहा है और वो यूपी का रहने वाले है।

हाई कोर्ट ने अपर सत्र न्यायाधीश के पद पर वकीलों से सीधी भर्ती के लिए मई 2017 में विज्ञापन निकाला था। ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन किया गया। दैनिक जागरण की ख़बर के मुताबिक, गाजियाबाद के मनोज कुमार की चतुर्थ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति मिली थी। उन्हें ग्वालियर के जिला सत्र न्यायालय में पदस्थ किया गया था।

ख़बरों के मुताबिक, जब उन्होंने फॉर्म भरा था तब बच्चों की जानकारी नहीं दी थी। नियुक्ति के बाद मनोज कुमार द्वारा हाई कोर्ट को दी जानकारी में बताया कि उनके तीन बच्चे हैं। जिसके बाद इस मामले को फुलकोर्ट मीटिंग में रखा गया और दो से अधिक बच्चे होने पर उन्हें बर्खास्त कर दिया गया।

ख़बर के मुताबिक, मध्यप्रदेश हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल मो. फहीम अनवर के मुताबिक, सरकारी नौकरी के फॉर्म में वैवाहिक स्थिति पूछी जाती है और अगर विवाहित हैं तो बच्चों की जानकारी देनी होती है। चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश मनोज कुमार दो से ज्यादा बच्चों के पिता हैं, उन्हें सेवा से बर्खास्त करने का नोटिस दे दिया है।

गौरतलब है कि, मध्य प्रदेश सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए वर्ष 2001 में कानून बनाया था। इसके तहत वर्ष 2001 के बाद वही व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकता था, जिसके अधिकतम दो बच्चे है। दो से अधिक बच्चों के पिता होने पर वह व्यक्ति सरकारी नौकरी नही कर सकता है।

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