दिल्ली: नर्सरी एडमिशन पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अब अपनी मर्जी से दाखिला करेंगे स्कूल

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नई दिल्ली। केजरीवाल सरकार को दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार(14 फरवरी) को करारा झटका देते हुए नर्सरी दाखिले पर जारी किए गए नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी है। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने 7 जनवरी को जारी अपने नोटिफिकेशन में निजी स्कूलों को नेबरहुड क्राइटेरिया यानि स्कूल के नजदीक रहने वाले बच्चों को प्राथमिकता देने के निर्दश दिए थे।

केजरीवाल सरकार की नेबरहुड पॉलिसी के तहत सबसे पहले किसी प्राइवेट स्कूल में उन बच्चों को दाखिला दिया जाना था जो एक किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। नोटिफिकेश नें सरकार ने कहा था कि अगर इसके बाद भी सीट खाली रह जाए तो स्कूल के 3 किलोमीटर के अंदर रहने वाले बच्चों को दाखिला दिया जा सकता था।

अगर फिर भी सीट बचे तो 6 किलोमीटर के अंदर तक रहने वाले बच्चों को मौका मिल सकता था। इस फैसले को निजी स्कूलों ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट के इस फैसले से निजी स्कूलों को राहत मिली है। साथ ही इस फैसले से इस साल नर्सरी एडमिशन को लेकर भी रास्ता साफ हो गया है।

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सरकार का नोटिफिकेशन अभिभावकों और बच्चों से उनके अपनी पसंद के स्कूल में दाखिला का अधिकार छीन रहा था, लिहाजा इसे रद्द किया जाता है। अदालत ने कहा कि क्वालिटी एजुकेशन के नाम पर सरकार प्राइवेट स्कूलों के साथ मनमानी नहीं कर सकती है।

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