सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में डांस बार पर लगी प्रतिबंध हटाई

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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र में बंद पड़े डांस बार को दोबारा खोलने की अनुमति दे दी।

महाराष्ट्र की पिछली कांग्रेस-एनसीपी सरकार ने डांस बार बंद करवा दिए था।

पुलिस ने 2005 में राज्य के डांस बार पर कड़ी कार्रवाई की थी लेकिन पांच सितारा होटलों को छोड़ दिया गया था। दो साल पहले उच्चतम न्यायालय ने डांस बार को जारी रखने का आदेश दिया था लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा ने जून 2014 में इन बारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक कानून पारित कर दिया।

पिछले साल तत्कालीन कांग्रेस-एनसीपी सरकार ने महाराष्ट्र पुलिस क़ानून में संशोधन करते हुए डांस बार समेत राज्य के कई जगहों पर होने वाले डांस कार्यक्रमों पर पाबंदी लगा दी थी।

सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार पाबंदी लगे रहने के पक्ष मे हैं।

मुख्यमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा, ”हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम फ़ैसले में डांस बार पर पाबंदी के बजाए उसकी निगरानी की बात कही है, लेकिन सरकार अभी भी डांस बार पर पाबंदी के हक़ में है। हमलोग इस फ़ैसले का निरीक्षण करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में अपनी मांग रखेंगे।”

वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का डांस बार के मालिकों ने ख़ुशी जताई है।

इस मामले की अगली सुनवाई 5 नवंबर को होगी।

महाराष्ट्र में ऐसे करीब 700 ठिकाने हैं जहां 75 हज़ार से ज्यादा महिलाएं बॉलीवुड गानों पर नाचकर और टिप लेकर गुज़र बसर करती हैं। डांसर यूनियन ने इस प्रतिबंध का यह कहते हुए विरोध किया था कि नाचने पर प्रतिबंध लगाने की वजह से कई महिलाएं वेश्यावृत्ति को अपनाने के लिए मजबूर हो जाएंगी।

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