चंडीगढ़ में आईएएस अधिकारी की बेटी वर्णिका कुंडू से छेड़छाड़ मामले में आरोपी विकास बराला और उसके दोस्त को कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। मंगलवार(29 अगस्त) को दोनों आरोपी विकास बराला और उसके दोस्त आशीष कुमार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां दोनों को झटका देते हुए अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी।
बता दें कि पीड़िता वर्णिका कुंडू का कथित रूप से पीछा करने के आरोप में 5 अगस्त को विकास बराला (23) और उसके दोस्त आशीष कुमार (22) को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन कुछ देर बाद ही दोनों को पुलिस ने जमानत पर छोड़ दिया। जिसके बाद काफी हंगामा हुआ था। विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया था कि बीजेपी अध्यक्ष का बेटा होने की वजह से पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कमजोर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
#Chandigarhstalkingcase: Accused Vikas Barala's bail plea dismissed by District court
— ANI (@ANI) August 29, 2017
सड़क से लेकर संसद तक हुए विरोध के बाद इस हाई प्रोफाइल मामले में पुलिस ने फिर भारतीय दंड संहिता की धारा 365 (अपहरण) और 511 (आपराधिक कृत) को जोड़ते हुए दोनों को 9 अगस्त को फिर दोबारा गिरफ्तार किया था।गौरतलब है कि पुलिस ने इस मामले में घटना वाली रात के सीसीटीवी फुटेज बरामद किए थे, जिसमें विकास बराला वर्णिका की कार का पीछा करते हुए नजर आए थे।
क्या है पूरा मामला?
दरअसल, हरियाणा में आईएएस अधिकारी की बेटी वर्णिका कुंडू ने हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे विकास बराला पर छेड़छाड़ और पीछा करने का आरोप लगाया है। लड़की का आरोप है कि विकास बराला और उसका दोस्त आशीष कुमार एक पेट्रोल पंप से ही उनकी कार का पीछा कर रहे थे और कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की। पीड़ित लड़की का आरोप है कि उसके द्वारा कई बार फोन करने पर पुलिस वहां पहुंची और दोनों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया।
मगर गिरफ्तारी के कुछ घंटों बाद ही उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। पीड़ित लड़की और उसके पिता (वरिष्ठ आईएएस) ने अपने फेसबुक पर पूरी घटना का ब्योरा पोस्ट किया था। अपनी फेसबुक पोस्ट में पीड़ित युवती ने लिखा था, ‘ऐसा लग रहा है कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं आम आदमी की बेटी नहीं हूं… मैं इसलिए भी खुशकिस्मत हूं कि न तो मेरा रेप हुआ और न ही मैं मरी हुई पाई गई।’