उज्बेक महिला को सेक्ट रैकेट चलाने के आरोप में एक वर्ष की सजा

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दिल्ली की एक अदालत ने एक 33 वर्षीय उज्बेक महिला को जेल भेजा गया है। महिला पर तीन साल से अधिक समय तक मुकदमे से बचकर भागने के कारण एक साल के लिए जेल भेज दिया गया है। महिला पर राजधानी दिल्ली में सेक्स रैकेट चलाने का आरोप लगाया था।

बहरहाल, अदालत ने उज्बेकिस्तान की ही दो अन्य महिलाओं को 2013 में देह-व्यापार में धकेलने के आरोपों से उसे बरी कर दिया क्योंकि कथित पीड़िताओं का परीक्षण नहीं हुआ ।

अभियोजन के मुताबिक, पल्वानोवा दिलफुजा एक भारतीय व्यक्ति से शादी करने के बाद 2010 से भारत में रह रही थी । जब उसके पति ने उसे छोड़ दिया तो वह देह-व्यापार में लिप्त हो गयी। दो अन्य उज्बेक महिलाओं की ओर से की गयी शिकायत के आधार पर गलत तरीके से रोककर रखने, सामूहिक दुष्कर्म , धमकाने और हमला के आरोपों पर उसे 18 जून 2013 को गिरफ्तार किया गया था।

भाषा की खबर के मुताबिक, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजीव जैन ने हालांकि उसे अपराधों के लिए आरोप मुक्त करते हुए कहा कि उसके खिलाफ आरोप साबित नहीं हो सके क्योंकि दो महिलाएं अदालत को बताए बिना भारत से चली गयीं और गृह मंत्रालय के जरिए भी उनको समन की तामील नहीं करायी जा सकी ।

दिलफुजा को आठ मई 2014 को जमानत पर रिहा किया गया जिसके बाद से वह मुकदमे से बच रही थी। इस साल 24 मार्च को उसे भगोड़ा घोषित किया गया। उसे 23 अक्तूबर को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था।

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