उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक ऐसे क्षेत्र से मांस ले जाने के लिए भीड़ द्वारा दो लोगों को रोका गया और बेरहमी से पीटा गया, जहां मांस उत्पादों पर प्रतिबंध है। घटना के कुछ वीडियो भी सामने आए है, जो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।
समाचार एजेंसी आईएएनएस की रिपोर्ट के मुताबिक, दोनों युवकों की पहचान अयूब और मौसिम के रूप में हुई है। पुरुषों पर हमला करने वाले दक्षिणपंथी संगठन, फेसबुक पर लाइव हो गए और उन्होंने हमले की रिकॉर्डिग की और दर्शकों से वीडियो शेयर करने के लिए कहा। करीब 15 लोगों की भीड़ ने दोनों युवकों को बहुत बुरी तरह से पीटा।
Two Mulsim men, Ayub, 40, and Mausim, 23, were beaten up brutally by a Gau Rakshak Dal in Mathura on Wednesday for carrying meat. Ayub runs a licensed meat shop at Raya town and was taking meat there. pic.twitter.com/3gJnrELO7M
— Meer Faisal (@meerfaisal01) September 23, 2021
Hindutva Terrorists pic.twitter.com/9TNG9mnD1Q
— Meer Faisal (@meerfaisal01) September 23, 2021
रिपोर्ट के मुताबिक, 40 वर्षीय अयूब राया शहर में एक लाइसेंसी मांस की दुकान चलाता है और वहां से मांस ले रहा था, जबकि 23 वर्षीय मौसिम उसके साथ था। वाहन के चालक अयूब, मौसिम और बहादुर को पूजा स्थल को अपवित्र करने और कथित गोहत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
यूपी के मथुरा में अय्युब और मोहसीन की गोमांश के शक में की गई मॉब लिंचीग,पुलिस आई और पीड़ितों को गाड़ी में डालकर पुलिस स्टेशन ले गई और जेल भेज दिया,भीड़ पर इसलिए कार्रवाई नही हुई क्योंकि वह सत्ता और पुलिस के मंसूबो को पूरा कर रहे है?पीड़ित जेल में और आरोपी संरक्षण में कब तक? pic.twitter.com/9dcijPb2WP
— Zakir Ali Tyagi (@ZakirAliTyagi) September 23, 2021
मथुरा के जिला अध्यक्ष सीताराम शर्मा ने कहा कि बुधवार को उन्हें सूचना मिली थी कि मांस पर प्रतिबंध का उल्लंघन किया जा रहा है और प्रतिबंध के बावजूद पुरुष कथित तौर पर गोमांस ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा, हमारे मुखबिर ने हमें बताया था कि मांस आगरा से मथुरा ले जाया जा रहा था, जो अवैध है।
गौ रक्षक दल के अध्यक्ष रविकांत शर्मा ने कहा, यमुना एक्सप्रेसवे से बाहर निकलने के बाद हमने उन्हें महावीर कॉलोनी में रोका और पुलिस को सौंप दिया। अयूब और मौसिम को आईपीसी की धारा 295 (पूजा स्थल को नुकसान पहुंचाना या अपवित्र करना) और 429 (जानवरों को मारना या अपंग करना) और गौहत्या रोकथाम अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया था।
मथुरा के एसपी (नगर) एमपी सिंह ने कहा, लगभग 160 किलो मांस जब्त किया गया है और उसके नमूने परीक्षण के लिए भेजे गए हैं। आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। एसपी ने आगे कहा कि, आरोपी के पास न तो ट्रांजिट परमिट था और न ही खराब होने वाली वस्तुओं के परिवहन के लिए रेफ्रिजरेटर जो दोनों अनिवार्य हैं।