सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनावों में 27% ओबीसी आरक्षण पर रोक लगाई

0

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण पर अगले आदेश तक रोक लगा दी।

लाइवलॉ वेबसाइट के अनुसार, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति सी टी रविकुमार की पीठ ने महाराष्ट्र सरकार के अध्यादेश को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं की सुनवाई के बाद ये आदेश पास किया।

उन याचिकाओं में स्थानीय निकाय चुनावों में 27% ओबीसी आरक्षण को चुनौती दी गयी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 27% ओबीसी कोटा एक आयोग की स्थापना के बिना और स्थानीय सरकार के अनुसार प्रतिनिधित्व की अपर्याप्तता के बारे में डेटा एकत्र किए बिना लागू नहीं किया जा सकता है।

Previous articleक्या पिछले साल तब्लीगी मीट में शामिल होने वाले विदेशियों के शहर में रहने पर पाबन्दी थी ? दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को लगायी लताड़
Next article“झूठा है केजरीवाल”: कांग्रेस नेता नवजोत सिद्धू का दिल्ली के मुख्यमंत्री पर हमला, कहा ‘ये पंजाब में नहीं चलेगा ‘