सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को धन मुहैया कराने के वास्ते शुरू हुई इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका पर केन्द्र और चुनाव आयोग से सोमवार (20 जनवरी) को जवाब देने को कहा। कोर्ट ने हालांकि इस योजना पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया।
प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने केन्द्र और चुनाव आयोग से एनजीओ ‘एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स’ द्वारा दायर अंतरिम आवेदन के दो सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है।
एनजीओ की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया कि इस योजना का मकसद बेहिसाबी काले धन को सत्तारूढ़ दल तक पहुंचाना है। भूषण ने योजना पर रोक की मांग के दौरान आरबीआई के एक दस्तावेज का भी जिक्र किया। इस पर पीठ ने कहा, ‘‘हम उसे देखेंगे। हम इसे दो सप्ताह बाद के लिए सूचीबद्ध कर रहे हैं।’’
Supreme Court refuses to grant immediate stay on issuance of Electoral Bond Scheme, for the purpose of donations to political parties, notified by the Central government on January 2, 2018. pic.twitter.com/Fnu5aGmXHC
— ANI (@ANI) January 20, 2020
चुनाव आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने कहा कि ये सारी बहस पहले भी हो चुकी है। उन्होंने इस योजना को लेकर दायर याचिका पर जवाब देने के लिए चार सप्ताह का वक्त मांगा हैं। (इंपुट: भाषा के साथ)