अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का नाम बदलने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज

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अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के नाम बदलने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वाली खंडपीठ ने सोमवार को खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर एएमयू ने खुशी जताई है।

सोमवार को मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ने सुनवाई करते हुए याचिका को खारिज कर दिया। बार और बेंच की वेबसाइट के मुताबिक, अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता से कहा कि आप चाहते हैं कि हम ऐसा करें। एएमयू का नाम बदलने के लिए रुद्र विक्रम सिंह ने जनहित याचिका दायर की थी।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, एएमयू छात्रसंघ अध्यक्ष सलमान इम्तियाज और सचिव हुजैफा आमिर ने कोर्ट के आदेश का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि कहा जो लोग देश में नाम बदलने को राजनीति कर रहे हैं, उन्हें जनता 2019 के चुनाव में सबक सिखाने का काम करेगी। यह फैसला उन लोगों के मुंह पर तमाचा है जो लोग नाम बदलने की राजनीति कर रहे हैं। एएमयू के जनसंपर्क अधिकारी उमर पीरजादा ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है।

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