आधार की वैधता सहित सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा इन बड़े मामलों में फैसला

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सुप्रीम कोर्ट आज यानी बुधवार (26 सितंबर) को कई बड़े मामलों में अपना फैसला सुना सकता है। इन मामलों में केंद्र की प्रमुख योजना आधार की वैधता, अदालती कार्यवाही का सीधे प्रसारण और अनुसूचित जाति-जनजाति कर्मचारियों की पदोन्नति में आरक्षण से जुड़े मामले शामिल हैं। केंद्र के महत्वपूर्ण आधार कार्यक्रम और इससे जुड़े 2016 के कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली कुछ याचिकाओं पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट अपना महत्वपूर्ण फैसला सुना सकता है।

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के नेतृत्व में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 38 दिनों तक चली लंबी सुनवाई के बाद 10 मई को मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले में हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश के एस पुत्तास्वामी की याचिका सहित कुल 31 याचिकाएं दायर की गयी थीं। शीर्ष अदालत देश भर में अदालती कार्यवाही के सीधे प्रसारण या वीडियो रिकार्डिंग दिखाने की अनुमति देने संबंधी विभिन्न याचिकाओं पर बुधवार को अपना निर्णय सुना सकता है।

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति एम एम खानविल्कर और न्यायमूर्ति डी वाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने 24 अगस्त को इस मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पीठ का कहना है कि वह अदालतों में भीड़भाड़ को कम करने के लिए ‘खुली अदालत’ की परिकल्पना को लागू करना चाहती है।

सुप्रीम कोर्ट उन याचिकाओं पर भी फैसला सुना सकता है, जिनमें न्यायालय के 2006 के आदेश पर पुनर्विचार के लिए सात सदस्यीय पीठ गठित करने का अनुरोध किया गया है। 2006 के फैसले में अजा-अजजा कर्मचारियों की नौकरी में पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देने के लिए कुछ शर्तें लगाई गई थीं। इस मामले में प्रधान न्यायाधीश मिश्र की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ बुधवार फैसला सुना सकती है।

सर्वोच्च न्यायालय बुधवार को इस सवाल पर भी अपना निर्णय सुना सकता है कि अपीलीय अदालत द्वारा किसी अयोग्य ठहराये गये जनप्रतिनिधि की दोष सिद्धि पर लगाई गई रोक से क्या सदन में उसकी सदस्यता बहाल हो जाएगी।

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