‘चौकीदार चोर है’ बयान पर राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना का मामला बंद, सुप्रीम कोर्ट ने दी ये नसीहत

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सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि केस में राहत दे दी है। कोर्ट ने गुरुवार को ‘चौकीदार चोर है’ मामले में राहुल गांधी की माफी को मंजूर करते हुए इस अवमानना मामले को खत्म कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने राहुल गांधी को नसीहत देते हुए कहा कि पीएम मोदी पर राहुल गांधी के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया।

चौकीदार चोर है
फाइल फोटो

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की पीठ ने श्री राहुल गांधी का माफीनामा स्वीकार करते हुए उनके खिलाफ अवमानना का मामला समाप्त कर दिया। साथ ही उन्हें उन्हें भविष्य के लिए चेतावनी दी है। पीठ की ओर से न्यायमूर्ति कौल ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि राहुल गांधी का बयान दुर्भाज्ञपूर्ण है। कोर्ट ने कहा, ‘‘राहुल गांधी को बयान देते समय सतर्क रहना चाहिए था।’’

राहुल गांधी पर आरोप था कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने के लिए राफेल लड़ाकू विमान सौदा मामले में शीर्ष अदालत के फैसले को तोड़मरोड़ कर पेश किया, जिससे कोर्ट की अवमानना हुई है। भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने कांग्रेस नेता के खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला दर्ज किया था।

गौरतलब है कि, भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसले पर टिप्पणी के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की थी। जिसे कोर्ट ने लेखी की अवमानना याचिका को मंजूर कर लिया था। लेकिन आज गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की माफी की मंजूर करते हुए इस मामले को अवमानना केस नहीं चलाने का फैसला किया है। (इंपुट: भाषा के साथ)

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