मालेगांव बम विस्फोट मामले में लंबे समय तक कानूनी प्रक्रिया का सामना कर चुकीं इस मामले में अभियुक्त और मध्य प्रदेश के भोपाल से भारतीय जनता पार्ट (भाजपा) की नवनिर्वाचित सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को बड़ा झटका लगा है।

समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, मुंबई की विशेष एनआईए कोर्ट ने प्रज्ञा ठाकुर के उस आवेदन को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कोर्ट में हर सप्ताह उपस्थिति से छूट की मांग की थी। प्रज्ञा ठाकुर ने अपने आवेदन में दलील दी थी कि वह एक सांसद हैं और उन्हें दिन-प्रतिदिन संसद में हिस्सा लेना है।
कोर्ट के आदेश के मुताबिक,प्र ज्ञा ठाकुर को हर हफ्ते सुनवाई के दौरान पेश होना पड़ेगा। हालांकि, मुंबई की विशेष एनआईए अदालत ने प्रज्ञा ठाकुर को अदालत में उपस्थित होने से आज के लिए छूट दे दी है।
However, the Special NIA Court in Mumbai has given Pragya Thakur an exemption for today from attending the court. https://t.co/AqQsdrx5RT
— ANI (@ANI) June 20, 2019
सांसद बनने के बाद पहली बार कोर्ट में हुईं थी पेश
भोपाल से पिछले महीने लोकसभा सांसद निर्वाचित होने के बाद प्रज्ञा ठाकुर एनआईए अदालत में 7 जून को पहली बार पेश हुई थी। इस मामले में आरोप तय होने के बाद बीते साल अक्टूबर में वह अंतिम बार हाजिर हुईं थीं। न्यायाधीश ने तब कहा था कि केवल ठोस कारण दिए जाने पर ही पेशी से छूट दी जाएगी। इस दौरान कोर्ट में जज ने साध्वी सहित उपस्थित सभी आरोपियों से सवाल पूछे। हालांकि, जज के सवालों के जवाब में प्रज्ञा ने कोई जानकारी नहीं होने की बात कही। मालेगांव में हुए बम धमाकों पर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ पता नहीं है।
सुनवाई के दौरान जज ने प्रज्ञा ठाकुर से पूछा था कि, ‘अब तक जांच में सभी गवाहों ने कहा है कि 29 सितंबर 2008 को एक धमाका हुआ था, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी। इस बारे में आपका क्या कहना है?’ इसके जवाब में ठाकुर ने कहा, ‘मुझे नहीं पता।’ कोर्ट में जज ने भाजपा सांसद से पूछा कि क्या आपको पता है या आपके वकील ने आपको सूचना दी है कि अब तक कुल कितने गवाहों से पूछताछ हो चुकी है? इस पर उन्होंने फिर कहा, ‘मुझे कुछ नहीं पता।’