कोयला घोटाला: पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता और अन्य पूर्व अधिकारियों को दो साल की सजा

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कोल आवंटन में हुए भ्रष्टाचार के मामले में स्पेशल CBI कोर्ट ने सोमवार (22 मई) को पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता और अन्य पूर्व अधिकारियों को 2 साल की सजा सुनाई है, जिसके बाद तीनों को ही कोर्ट ने जमानत भी प्रदान कर दी।

दरअसल, 19 मई को एक विशेष अदालत ने कोल आवंटन में हुए भ्रष्टाचार के मामले में सुनवाई करते हुए पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता, संयुक्त सचिव, केएसएससपीएल (KSSPL) और उसके एमडी पीके अहलूवालिया को आपराधिक दोषी पाया था।

विशेष अदालत ने केएशएसपीएल को मध्यप्रदेश में रुद्रपुर कोयला ब्लॉक आवंटन में धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार का दोषी पाया था। वहीं इस मामले में कोर्ट के ट्रायल का सामना कर रहे चार्टर्ड अकाउंटेंट अमित गोयल को अदालत ने सभी आरोपों से मुक्त कर दिया था।

गौरतलब है कि, एचसी गुप्ता यूपीए सरकार में 2006 से 2008 के बीच कोयला सचिव थे। कोयला खादनों के आवंटन पर नजर रखने वाली स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में काम करते हुए उन पर आरोप लगा कि उन्होंने निलामी के लिए पारदर्शिता का पालन नहीं किया और जिसके चलते करोड़ों का नुकसान किया।

 

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