केंद्र सरकार नए जजों की नियुक्ति के 43 नामों को लौटाने के फैसले पर पुनर्विचार करे- सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार को भेजे गए 77 नामों में से 43 नामों को ठुकारने के प्रस्‍ताव को सुप्रीम कोर्ट ने अस्‍वीकार कर दिया है।

उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) ने अपने कोलेजियम द्वारा उच्च न्यायालय में नियुक्ति के लिए जिन 43 नामों की सिफारिश की थी उन्हें केंद्र द्वारा अस्वीकार किए जाने को मानने से इनकार कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने सभी 43 नामों को फिर से पुनर्विचार के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा है। गौरतलब है कि शुक्रावार (11 नवंबर) केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय से कहा था कि उसने देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति के लिए कॉलेजियम द्वारा अनुशंसित 77 नामों में से 34 को हरी झंडी दे दी है। बाकी 43 नामों को पुनर्विचार के लिए शीर्ष अदालत के पास वापस भेज दिया गया था।

जनसत्ता की खबर के अनुसार,  सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति के मामले पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए ये बताया है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से बताया गया कि 77 सिफारिशों में से 34 जजों की नियुक्तियां कर दी गई हैं जबकि 43 सिफारिशों को दोबारा देखने के लिए कोलेजियम को भेजा गया है।

आपको बता दें कि कोलेजियम ने फरवरी में हाईकोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए 77 नामों की लिस्ट भेजी थी, लेकिन केंद्र ने इस पर ध्यान नहीं दिया।

जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराजगी जताई थी। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब जज ही नहीं हैं तो क्यों ना पूरे संस्थान को ताला लगा दें और लोगों को न्याय देना बंद कर दें।

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