पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की रथयात्रा निकालने की योजना को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने मंगलवार (15 जनवरी) को बीजेपी की रथयात्रा को मंजूरी देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी को बंगाल में सिर्फ राज्य इकाई बैठकें और रैलियां करने की अनुमति दी है। अदालत ने कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस रथ यात्रा से राज्य में सौहार्द बिगड़ सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी से रथयात्रा को लेकर एक नया शेड्यूल राज्य सरकार को देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार बीजेपी के नए यात्रा शेड्यूल पर संवैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखकर फैसला ले ताकि इनका मौलिक अधिकार प्रभावित न हो। बता दें कि पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने बीजेपी की रथयात्रा को यह कहकर मंजूरी देने से इनकार किया था कि इससे राज्य में सौहार्द बिगड़ेगा।
SC refused to give a go ahead for the BJP's Yatra in West Bengal. The Apex Court, however, said that the BJP state unit can conduct meetings and rallies. SC said, if BJP comes out with a revised plan of fresh Yatra, that may be considered afresh later. pic.twitter.com/TbvYiRQply
— ANI (@ANI) January 15, 2019
जिसके बाद बीजेपी पहले राज्य की हाईकोर्ट गई और वहां से पार्टी को रथयात्रा की अनुमति मिल गई। हालांकि, इस अनुमति पर डबल बेंच ने फिर से रोक लगा दी। जिसके बाद भगवा पार्टी ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता की रथ यात्रा से सौहार्द बिगड़ेगा। बता दें कि बीजेपी की पश्चिम बंगाल में आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर 42 जगहों पर रथयात्रा निकालने की योजना है। जिसे बीजेपी लोकतंत्र बचाओ रैली का नाम दे रही है।