काला हिरण शिकार मामला: सलमान खान ने जोधपुर की अदालत मे दायर की याचिका, विदेश जाने की मांगी अनुमति

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काले हिरण के शिकार मामले में राजस्थान के जोधपुर की अदालत ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को 5 अप्रैल को दोषी करार देते हुए उन्हें पांच साल की सजा सुनाई थी और उनपर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। जिसके बाद उन्‍हें दो दिन जेल में रहना पड़ा था।

फाइल फोटो

हालांकि, दो दिन बाद ही उन्हें कोर्ट ने 25-25 हजार रुपए के मुचलके पर सशर्त जमानत दे दी थी। वहीं, अब सलमान खान ने जोधपुर जिला एवं अदालत में विदेश यात्रा पर जाने की इजाजत मांगी है औऱ इसके लिए एक याचिका दायर की है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, बताया जा रहा है कि सलमान खान ने मंगलवार(17 अप्रैल) को जोधपुर कोर्ट में याचिका दाखिल कर विदेश जाने की अनुमति मांगी है। इस याचिका में सलमान ने चार देशों में जाने की अनुमति मांगी है।

बता दें कि, कोर्ट ने उन्हें बिना इजाजत देश नहीं छोड़ने का आदेश दिया था। साथ ही, अगले महीने 7 तारीख को कोर्ट में उपस्थित रहने के आदेश दिए गए थे।

गौरतलब है कि, जोधपुर की एक स्थानीय अदालत ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को दो काले हिरणों की हत्या के मामले में गुरुवार (5 अप्रैल) को पांच साल कारावास की सजा सुनाई जबकि अन्य आरोपी कलाकारों सैफ अली खान, सोनाली बेन्द्रे, तब्बू और नीलम को बरी कर दिया। कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस ने सलमान को जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद कर दिया है।

समाचार एजेंसी भाषा की ख़बर के मुताबिक, गुरुवार (5 अप्रैल) को अभियोजन पक्ष के वकील महिपाल बिश्नोई ने संवाददाताओं को बताया था कि अदालत ने सलमान को पांच साल कारावास और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है। उन्होंने कहा कि अन्य सिने कलाकारों के साथ ही एक अन्य आरोपी स्थानीय निवासी दुश्यंत सिंह को भी अदालत ने बरी कर दिया है।

अदालत ने सलमान खान को अक्तबूर, 1998 में ‘हम साथ साथ हैं’ फिल्म की शूटिंग के दौरान कांकाणी गांव में काले हिरणों का शिकार करने का दोषी पाया। सलमान खान को अदालत ने वन्यजीव (संरक्षण) कानून के प्रावधान 9/51 के तहत दोषी करार दिया है।

हालांकि, सजा मिलने के बाद ही सलमान खान के वकीलों ने कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल कर दी थी, मगर उन्हें दो दिन बाद (8 अप्रैल) को कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी थी।

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