काला हिरण शिकार मामला: सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे को जेल या राहत, फैसला आज

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दो दशक पुराने काला हिरण के शिकार के मामले में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान और अन्य लोगों के खिलाफ जोधपुर की अदालत आज फैसला सुनायेगी।

समाचार एजेंसी भाषा की ख़बर मुताबिक, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट देव कुमार खत्री ने 1998 में हुई इस घटना के संबंध में 28 मार्च को इस मुकदमे की सुनवाई पूरी करते हुए कहा था कि इसमे फैसला बाद में सुनाया जायेगा। गौरतलब है कि, फैसला सुनाये जाने के समय सभी आरोपी कलाकार… सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेन्द्रे और नीलम अदालत में मौजूद रहेंगे। ख़बर के मुताबिक, अदालत में पेश होने के लिए ये सभी कलाकार जोधपुर पहुच चुके हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, मुंबई से जोधपुर रवानगी के दौरान इनमे से किसी ने भी हवाई अड्डे पर पत्रकारों से कोई बातचीत नहीं की। सलमान खान पर आरोप है कि उन्होंने जोधपुर के निकट कणकणी गांव के भागोडा की ढाणी में दो काले हिरणोंका शिकार किया था। यह घटना हम साथ साथ है, फिल्म की शूटिंग के दौरान दो अक्टूबर 1998 की है।

सलमान खान के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण कानून की धारा 51 और अन्य कलाकार वन्य जीव संरक्षण कानून की धारा 51 तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 149 (गैरकानूनी जमावड़ा) के तहत आरोपों का सामना कर रहे हैं। सरकारी वकील भवानी सिंह भाटी ने कहा कि उस रात सभी कलाकार जिप्सी कार में थे, सलमान खान वाहन चला रहे थे। हिरणों का झुंड देखने पर उन्होंने गोली चलाई और उनमें से दो हिरण मार दिए थे।

उन्होंने कहा, जब लोगों ने उन्हें देखा और उनकी पीछा किया तो ये कलाकर मृत हिरणों को मौके पर छोड़कर भाग खड़े हुए। इन आरोपों से इंकार करते हुए सलमान के वकील एच.एम. सारस्वत ने कहा कि अभियोजन पक्ष की कहानी में कई खामियां हैं। उन्होंने यह भी दलील दी कि अभियोजन यह साबित करने में भी विफल रहा है कि काले हिरण बंदूक की गोली से ही मारे गये थे और ऐसी स्थिति में इस तरह की जांच पर भरोसा नहीं किया जा सकता।

इस मामले में दो अन्य आरोपी दुष्यंत सिंह और दिनेश सिंह भी आरोपी है। हिरण के शिकार के समय दुष्यंत सिंह कथित रूप से सलमान के साथ था जबकि दिनेश सिंह के बारे में कहा जाता है कि वह सलमान खान का सहायक है।

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