गुजरात में अहमदाबाद महानगर पालिका (एएमसी) ने मंगलवार से सड़को के किनारे ठेलों पर नॉनवेज (मांसाहारी) बेचने वाले स्टॉल पर प्रतिबंध लगा दिया है। एएमसी की टाउन प्लानिंग कमेटी ने इसे लेकर कहा कि स्कूल-कॉलेजों और धार्मिक स्थानों से 100 मीटर के दायरे में आने वाली सार्वजनिक सड़कों के किनारे मांसाहारी भोजन बेचने वाले स्टॉलों को अनुमति नहीं दी जाएगी। बैन पर प्रतिक्रिया देते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि लोग जो चाहें खाने के लिए आजाद हैं।

समाचार एजेंसी एएनआई ने वरिष्ठ नगर नियोजन अधिकारी देवांग दानी के हवाले से लिखा है, ‘सार्वजनिक सड़कों पर नॉनवेज खाने का सामान बेचने पर रोक लगा दी गई है। इसके तहत स्कूलों, कॉलेजों और धार्मिक स्थलों के 100 मीटर के दायरे में ये सामान नहीं बेचे जा सकते। अहमदाबाद नगर निगम की टाउन प्लानिंग कमेटी ने यह फैसला किया है।’
उन्होंने आगे बताया कि शहर के लोग सार्वजनिक सड़कों के किनारे इसकी बिक्री के बारे में शिकायत कर रहे थे और समिति की बैठक में इस पर बैन का फैसला लिया गया।
एएमसी द्वारा सड़कों के किनारे और स्कूलों, कॉलेजों, धार्मिक स्थलों के 100 मीटर के दायरे में मांसाहारी भोजन बेचने वाले स्टालों पर प्रतिबंध लगाने के बाद स्ट्रीट वेंडरों को आजीविका खोने का डर है।
समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए राकेश नाम के एक शख्स ने कहा कि, “हमें प्रतिबंधित करने और होटलों को अनुमति देने का क्या मतलब है। क्या वहां से (मांसाहारी भोजन की) गंध नहीं आएगी?”
वहीं, एक अन्य शख्स ने कहा, “मैंने अंडे की गाड़ियों पर प्रतिबंध के बारे में सुना है, लेकिन मैं एक सैंडविच विक्रेता हूं और मेरी गाड़ी भी ले ली गई है।”
"I've learnt about the ban on eggs carts, but I'm a sandwich seller & my cart was also taken," says Sundar.
Y'day Gujarat CM Bhupendra Patel had said, "It wasn't about veg or non-veg food. People free to eat whatever they want. But food stalls should not obstruct traffic flow." pic.twitter.com/sOdzal8OoI
— ANI (@ANI) November 16, 2021
वहीं, इस प्रतिबंध को लेकर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा है कि लोग अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी खाने के लिए स्वतंत्र हैं। मुख्यमंत्री ने आणंद में इसे लेकर कहा, ‘यह शाकाहारी या मांसाहारी होने का सवाल नहीं है। लोग जो चाहें वह खाने के लिए आजाद हैं। लेकिन स्टॉल पर बिक रहा खाना नुकसानदायक नहीं होना चाहिए और यातायात बाधित नहीं होना चाहिए।’
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