मध्य प्रदेश के नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति (वाइस चांसलर) डॉ. प्रयाग दत्त जुयाल पर 40 वर्षीय एक महिला से बलात्कार के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। आरोपी है कि कुलपति ने नौकरी दिलाने के बहाने महिला को एक होटल में बुलाया और उसका यौन शोषण किया था।
सिविल लाइन्स थाना प्रभारी प्रवीण सिंह धुर्वे ने मंगलवार को बताया कि पीड़ित महिला की शिकायत पर जुयाल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 (बलात्कार) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
थाना प्रभारी ने बताया कि इसके अलावा पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि यह शिकायत सही है या गलत। पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा है कि कुलपति जुयाल ने नौकरी का प्रलोभन देकर 17 मार्च 2018 को रीवा स्थित एक होटेल में उसका यौन शोषण किया था। कुलपति ने मोबाइल में रिकॉर्ड आपत्तिजनक फोटो वायरल करने की धमकी भी दी।
कुलपति डॉ. प्रयाग दत्त जुयाल से उनकी टिप्पणी जानने के लिए कई बार संपर्क करने का प्रयास किया गया लेकिन उनका मोबाइल बंद मिला। (इंपुट: भाषा के साथ)



















