राजीव गांधी हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रही नलिनी श्रीहरण पेरोल पर जेल से रिहा

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पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या मामले के दोषियों में से एक नलिनी श्रीहरन को गुरुवार को तमिलनाडु की वेल्लोर जेल से एक महीने की पेरोल पर रिहा कर दिया गया। मद्रास हाई कोर्ट ने पांच जुलाई को नलिनी को एक महीने की पेरोल मंजूर की थी। नलिनी ने हालांकि अपनी बेटी की शादी की तैयारियों के लिए छह महीनों की पेरोल की मांग की थी। उसने व्यक्तिगत रूप से दलील रखकर अपनी बेटी की शादी के वास्ते इंतजाम करने के लिए राहत का दरख्वास्त किया था।

Photo Credit: The Hindu

नलिनी ने अपने मामले की बहस खुद की थी। अदालत ने नलिनी से राजनेताओं या मीडिया से ना मिलने के लिए कहा है। नलिनी ने अपनी याचिका में कहा कि आजीवन कारावास के प्रत्येक कैदी को दो साल जेल में रहने के बाद एक महीने की पेरोल स्वीकृत है और उसने पिछले 27 सालों से एक भी छुट्टी नहीं ली है। नलिनी के अलावा छह अन्य भी राजीव गांधी हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं।

नलिनी के अलावा मामले के छह अन्य दोषियों में उसके पति वी. श्रीहरन उर्फ मुरुगन, ए.जी. पेरारिवलन, टी. सुतेंद्रराजा उर्फ सनतन, जयाकुमार, रॉबर्ट पायस और रविचंद्रन हैं। सभी दोषी 1991 में लिट्टे की महिला आत्मघाती हमलावर द्वारा चेन्नई में एक जनसभा में खुद को उड़ाकर राजीव गांधी की हत्या करने के बाद से जेल में बंद हैं। राजीव गांधी की 21 मई, 1991 को श्रीपेरंबदूर में एक चुनावी रैली के दौरान लिट्टे के एक आत्मघाती बम हमलावर ने हत्या कर दी थी।

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