फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जज लोया की मौत का केस, पुनर्विचार याचिका दायर

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गुजरात के बहुचर्चित सोहराबुद्दीन शेख फर्जी एनकाउंटर मामले की सुनवाई करने वाले केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत के दिवंगत न्यायाधीश बृजगोपाल हरकिशन लोया (बी एच लोया) की मौत का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। लोया की मृत्यु के मामले में शीर्ष अदालत के निर्णय पर पुनर्विचार के लिये एक याचिका दायर की गई है।

समाचार एजेंसी भाषा के मुताबिक, यह पुनर्विचार याचिका बंबई लायर्स एसोसिएशन ने दायर की है। एसोसिएशन ने 19 अप्रैल के शीर्ष अदालत के निर्णय पर पुनर्विचार का अनुरोध किया है। शीर्ष अदालत ने लोया के निधन के कारणों का पता लगाने के लिये सारे मामले की निष्पक्ष जांच कराने का अनुरोध करने वाली ये याचिकायें खारिज कर दी थीं।

बता दें कि न्यायाधीश लोया का एक दिसंबर, 2014 को नागपुर में हृदय गति रूक जाने से निधन हो गया था जहां वह अपने एक सहयोगी की बेटी की शादी में शामिल होने गये थे। शीर्ष अदालत ने 19 अप्रैल को अपने निर्णय में कहा था कि न्यायाधीश लोया का ‘‘स्वाभाविक कारणों’’ से निधन हुआ था और न्यायालय को उनके निधन के बारे में उपलब्ध सामग्री और मेडिकल रिकार्ड के मद्देनजर इसमें संदेह करने का कोई आधार नहीं है।

न्यायालय में दायर पुनर्विचार याचिका में कहा गया है कि इस मामले के तथ्यों को देखते हुये इस फैसले में न्याय नहीं हुआ है। याचिका में कहा गया है कि इसका मकसद इस मामले को न तो सनसनीखेज बनाना है और न ही यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को कमतर करने का कोई प्रयास है।

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