सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने दिया आदेश, बिना इजाजत मीडिया से बात नहीं करें अधिकारी, जारी किया सर्कुलर

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केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने अपने अधिकारियों को फरमान जारी किया है कि सक्षम अधिकारियों की इजाजत के बगैर वे मीडिया से बात नहीं करें। मंत्रालय ने एक सर्कुलर जारी कर अपने मातहत आने वाले सभी विभागों के अधिकारियों से कहा है कि वे सक्षम अधिकारियों की अनुमति के बगैर मीडिया से बात करने से परहेज करें।

पिछले महीने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों को जारी सर्कुलर में कहा गया कि मंत्रालय की नजर में यह बात आई है कि मंत्रालय/मीडिया इकाइयों के सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर मीडिया से बात करते हैं। सर्कुलर में पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी) की एक नियमावली का भी हवाला दिया गया है जिसमें सरकार की तरफ से मीडिया से बात करने संबंधी दिशानिर्देश हैं।

भाषा की खबर की अनुसार, नियमावली के मुताबिक, सिर्फ मंत्री, सचिव एवं विशेष तौर पर अधिकृत अधिकारी ही मीडिया को सूचना दे सकते हैं या मीडिया के प्रतिनिधियों के लिए उपलब्ध हो सकते हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि मीडिया का कोई प्रतिनिधि यदि किसी अन्य अधिकारी से संपर्क करता है तो वह उसे PIB से संपर्क करने के लिए कहेगा या मीडियाकर्मियों से मिलने से पहले मंत्रालय/विभाग के मंत्री या सचिव से अनुमति लेगा। मंत्रालय के तहत आने वाली सभी मीडिया इकाइयों और स्वायत्त संस्थाओं के प्रमुखों को यह सर्कुलर भेजा गया है।

सर्कुलर में खास तौर पर बताया गया है कि प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया को पीआईबी के जरिए आधिकारिक सूचना दी जानी चाहिए। बहरहाल, एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि ऐसे सर्कुलर समय-समय पर ‘नियमित’ तौर पर जारी किए जाते हैं।

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