NGT ने खारिज की ऑड-ईवन फार्मूले पर केजरीवाल सरकार की पुनर्विचार याचिका, कहा- किसी को नहीं मिलेगी छूट

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ऑड ईवन फॉर्मूले के संबंध में दिल्‍ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की पुनर्विचार याचिका को राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने शुक्रवार (15 दिसंबर) को खारिज कर दिया है। बता दें कि केजरीवाल सरकार ने एनजीटी के उस फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर की थी जिसमें कोर्ट ने कहा था कि भविष्य में जब भी ऑड-ईवन लागू होगा तो किसी को भी छूट नहीं दी जाएगी।

(Ravi Choudhary/HT Photo)

NGT के इस आदेश पर दिल्‍ली सरकार ने महिला सुरक्षा का हवाला देते हुए ऑड-ईवन में महिलाओं और दो पहिया वाहनों को छूट देने की मांग की थी। लेकिन शुक्रवार को एनजीटी ने दिल्ली सरकार की इस याचिका को खारिज करते हुए ऑड ईवन फॉर्मूले के तहत दो पहिया वाहनों और महिलाओं समेत किसी को भी छूट देने से इनकार कर दिया है।

अधिकरण ने कहा कि इस दायरे से बाहर रखना ऑड ईवन की मूल भावना के खिलाफ है। एनजीटी ने कहा कि 60 लाख दोपहिया वाहनों को इस स्कीम से छूट नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने कहा कि ये वाहन कम लोगों को ले जाते हैं और अधिक प्रदूषण करते हैं, क्योंकि ये उत्सर्जन के पुराने नियमों के मुताबिक चलते हैं।

एनजीटी चेयरमैन, जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि ‘इस बात में कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली में बढ़े प्रदूषण के लिए दोपहिया वाहन भी प्रमुखता से जिम्मेदार है। ऐसे में अगर इन्हें छूट दी जाती है तो यह ऑड-ईवन फैसले की मूलभावना के खिलाफ होगा।’

अब एनजीटी के फैसले के बाद भविष्य में अगर कभी भी केजरीवाल सरकार ऑड-ईवन लागू करती है तो किसी को भी छूट नहीं मिलेगी। सभी तरह के वाहन इसकी जद में आएंगे। बता दें कि, पिछले महीने एनजीटी के महिलाओं और दो पहिया वाहनों को ऑड-ईवन के दौरान छूट नहीं देने के फैसले के बाद दिल्‍ली सरकार ने अपना फैसला वापस ले लिया था।

 

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