मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस: ब्रजेश ठाकुर समेत 19 आरोपी दोषी करार

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बिहार के बहुचर्चित मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने सोमवार (20 जनवरी) को फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने ब्रजेश ठाकुर समेत 19 आरोपियों को दोषी करार दिया है। 20 में से 19 आरोपी दोषी करार दिए गए हैं। इन सभी को शेल्टर होम में रहने वाली लड़कियों के यौन उत्पीड़न का दोषी ठहराया गया है। इन सभी की सजा का ऐलान 28 जनवरी को किया जाएगा। इसके अलावा अदालत ने एक आरोपी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सौरभ कुलश्रेष्ठ की अदालत ने मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर समेत 19 लोगों को 1045 पन्नों के अपने आदेश में दोषी ठहराया है। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो ऐक्ट के तहत भी केस दर्ज किया गया था। बता दें कि, फिलहाल मुख्य आरोपी और एनजीओ के मालिक ब्रजेश ठाकुर तिहाड़ जेल में बंद है।

गौरतलब है कि मुजफ्फरनगर के बालिका गृह में 34 छात्राओं के यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया था। मेडिकल टेस्ट में तकरीबन 34 बच्चियों के यौन शोषण की पुष्टि हुई थी। सुनवाई के दौरान पीड़ितों ने यह भी खुलासा किया कि उन्हें नशीला दवाएं देने के साथ मारा-पीटा जाता था, फिर उनके साथ जबरन यौन शोषण किया जाता था।

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