मक्का मस्जिद बम विस्फोट केस में स्वामी असीमानंद सहित सभी आरोपी बरी

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हैदराबाद के मक्का मस्जिद ब्लास्ट केस में सोमवार (16 अप्रैल) को 11 साल बाद कोर्ट का फैसला आ गया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने स्वामी असीमानंद समेत सभी पांचों आरोपियों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया है। बता दें कि जुमे की नमाज के दौरान हुए विस्फोट में नौ लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 58 लोग घायल हुए थे। जुमे की नमाज के दौरान ऐतिहासिक मक्का मस्जिद में विस्फोट की यह घटना 18 मई 2007 को हुई थी।  समाचार एजेंसी भाषा के मुताबिक राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की एक विशेष अदालत ने 2007 मक्का मस्जिद विस्फोट मामले में स्‍वामी असीमानंद सहित पांच आरोपियों को सोमवार को बरी कर दिया। करीब ग्यारह साल पहले हुये इस विस्फोट में नौ लोगों की मौत हो गई थी और 58 अन्य लोग घायल हुए थे। मामले में 10 लोगों को आरोपी बनाया गया था।

बहरहाल, उनमें से केवल पांच लोगों देवेंद्र गुप्ता, लोकेश शर्मा, स्वामी असीमानंद उर्फ नब कुमार सरकार, भरत मोहनलाल रतेश्वर उर्फ भारत भाई और राजेंद्र चौधरी को गिरफ्तार कर उनपर मुकदमा चलाया गया। मामले के दो अन्य आरोपी संदीप वी डांगे और रामचंद्र कलसांगरा फरार हैं और एक अन्य आरोपी सुनील जोशी की मौत हो चुकी है। अन्य दो आरोपियों के खिलाफ जांच जारी है।

सुनवाई के दौरान 226 चश्मदीदों से पूछताछ की गई और करीब 411 दस्तावेज पेश किए गए। स्वामी असीमानंद और भारत मोहनलाल रातेश्वर जमानत पर हैं जबकि तीन अन्य इस समय न्यायिक हिरासत में केन्द्रीय जेल में हैं। राजस्थान की एक अदालत ने अजमेर दरगाह विस्फोट मामले में मार्च 2017 में गुप्ता और अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

 

 

 

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