हाईकोर्ट ने JNU के लापता छात्र नजीब अहमद के मामले को CBI को किया ट्रांसफर, 6 माह बाद भी ढूंढ नहीं पाई है पुलिस

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जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय(जेएनयू) के लापता एमएससी (बायोटेक्‍नोलॉजी) प्रथम वर्ष के छात्र नजीब अहमद केस को दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार(16 मई) को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को ट्रांसफर कर दिया। हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस द्वारा इस मामले की प्रगति पर असंतोष जाहिर करते हुए नजीब अहमद की गुमशुदगी मामले को सीबीआई को भेज दिया है।

फोटो: HT

बता दें कि इससे पहले नजीब अहमद को छह महीने बाद भी ढूंढने में नाकाम रही दिल्ली पुलिस को हाईकोर्ट ने जमकर फटकार लगाई थी। नजीब के गुमशुदगी पर हाईकोर्ट ने 16 मार्च को सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस को लताड़ते हुए कहा कि आप(पुलिस) सिर्फ पेपर वर्क पर ध्यान दे रहे हैं और जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि हमें इस मामले में नतीजे चाहिए।गौरतलब है कि नजीब अहमद (27) गत वर्ष 14-15 अक्टूबर से ही कथित रूप से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के सदस्यों के साथ हुई हाथापाई के बाद से लापता हैं। छह महीने से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन अब तक नजीब का कोई अता-पता नहीं है।

आखिर कहां गया नजीब? क्या हुआ उसके साथ? इन सवालों के जवाब न तो दिल्ली पुलिस के पास हैं और न ही केंद्र सरकार के पास। जबकि दिल्ली में कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी केंद्र सरकार के ऊपर है।

अगले स्लाइड में पढ़ें, नजीब मामले में अब तक क्या हुआ है?

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