उत्तराखंड सरकार ने गुटखा जैसे पदार्थों और तंबाकू एवं निकोटिन की उच्च मात्रा वाले पान मसाला के उत्पादन, भंडारण, वितरण और बिक्री को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है।

समाचार एजेंसी भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक, खाद्य सुरक्षा आयुक्त नितेश कुमार झा ने शुक्रवार की शाम इस संबंध में एक आदेश जारी किया। यह फैसला तंबाकू एवं निकोटिन युक्त गुटखा और पान मसाला जैसे पदार्थों के मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों के मद्देनजर लिया गया है।
आदेश में प्रतिबंध के कारणों के बारे में विस्तार से बताया गया है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण मानव उपभोग के किसी भी उत्पाद में तंबाकू एवं निकोटिन के प्रयोग को प्रतिबंधित करता है और यह पाया गया कि गुटखा, पान मसाला और विभिन्न नामों के तहत बेचे जा रहे कई अन्य उत्पादों में इनकी मात्रा बहुत ज्यादा है।
गौरतलब है कि उत्तराखंड अकेला ऐसा राज्य नहीं है जिसने पान मसालों पर प्रतिबंध लगाया हो। इससे पहले बिहार में भी पान मसालों पर प्रतिबंध लगा दिया था।
बता दें कि, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्त जन स्वास्थ्य के मद्देनजर एक वर्ष के लिये तंबाकू और निकोटीन युक्त किसी भी खाद्य पदार्थ के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री को पूरे राज्य में प्रतिबंधित कर सकता