अभद्र टिप्पणियों के मामले में भाजपा की एक स्थानीय विधायक के बेटे की शिकायत पर गिरफ्तार गुजरात के स्टैंड-अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी और 4 अन्य लोगों को जमानत देने से जिला अदालत ने शनिवार को इंकार कर दिया। इसके साथ ही पांचों आरोपियों को 13 जनवरी तक न्यायिक हिरासत के तहत जेल भेज दिया। नववर्ष पर शुक्रवार को एक कैफे में आयोजित विवादास्पद कार्यक्रम को लेकर पांचों लोगों के खिलाफ इंदौर में आपराधिक मामला दर्ज किया गया है।
स्थानीय भाजपा विधायक व महापौर मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ के बेटे एकलव्य सिंह गौड़ ने कहा कि वह शुक्रवार को वह इंदौर के 56 डुकन इलाके में एक कैफे में आयोजित हास्य कलाकार मुनव्वर फारुकी के प्रदर्शन को देखने गए थे। गौड़ ने मामला दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि इस कार्यक्रम में हिन्दू देवी-देवताओं और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर अभद्र टिप्पणियां की गई थीं।
एकलव्य ने बताया कि मैं और मेरे कुछ साथी बाकायदा टिकट खरीदकर कार्यक्रम में पहुंचे, जहां फारुकी को बतौर मुख्य हास्य कलाकार बुलाया गया था। इस कार्यक्रम में अभद्र टिप्पणियां करते हुए हिन्दू देवी-देवताओं का मजाक बनाया जा रहा था। कार्यक्रम में गोधरा कांड और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का अनुचित जिक्र भी किया गया था।
उन्होंने हास्य कार्यक्रम के कथित आपत्तिजनक शब्दों का विशिष्ट ब्योरा दिए बगैर कहा कि हास्य कार्यक्रम में तमाम आपत्तिजनक बातें चल रही थीं। हमने इनका वीडियो बनाया और कार्यक्रम रुकवाकर श्रोताओं को कैफे से बाहर निकाला। फिर हम कार्यक्रम के हास्य कलाकारों और आयोजकों को पकड़कर तुकोगंज पुलिस थाने ले गए। एकलव्य, हिन्द रक्षक नामक स्थानीय संगठन के संयोजक हैं।
कल की घटना पर मेरा official वक्तव्य… pic.twitter.com/c51VuHhAUe
— Aklavya Laxman Singh Gaur (@Aklavya) January 2, 2021
तुकोगंज पुलिस स्टेशन के प्रभारी कमलेश शर्मा ने बताया कि हास्य कार्यक्रम के विवादास्पद वीडियो फुटेज के साथ एकलव्य की लिखित शिकायत पर फारुकी और कार्यक्रम के आयोजन से जुड़े 4 स्थानीय लोगों (एडविन एंथोनी, प्रखर व्यास, प्रियम व्यास और नलिन यादव) के खिलाफ शुक्रवार देर रात मामला दर्ज किया गया। थाना प्रभारी के मुताबिक आरोपियों की उम्र 18 से 25 साल के बीच है।
Video 2:
Seems like it's from the brawl and threats and beating up of stand-up comics in Indore, MP last evening/night. https://t.co/JJJe36Q5rt
— Hussain Haidry (@hussainhaidry) January 2, 2021
मीडिया की कुछ खबरों में कहा गया है कि कैफे में हंगामे के दौरान संगठन के कार्यकर्ताओं ने स्टैंडअप कॉमेडियन की पिटाई भी की लेकिन एकलव्य ने इस आरोप से इंकार किया है। पुलिस ने पांचों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 295-ए (किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से जान-बूझकर किए गए विद्वेषपूर्ण कार्य), धारा 269 (ऐसा लापरवाहीभरा काम करना जिससे किसी जानलेवा बीमारी का संक्रमण फैलने का खतरा हो) और अन्य संबद्ध प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है। (इंपुट: भाषा के साथ)