पश्चिम बंगाल कोयला आवंटन घोटाला: पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता सहित पांच अन्य दोषी करार

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साल 2012 में पश्चिम बंगाल कोयला खदान आवंटन मामले में बरती गई अनियमितताओं को लेकर दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व केन्द्रीय कोयला सचिव एचसी गुप्ता समेत पांच को दोषी करार दिया है।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, दिल्ली के स्पेशल कोर्ट ने शुक्रवार (20 नवंबर) को इन सभी को दोषी माना है। स्पेशल कोर्ट ने इन सभी को प्रीवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत आपराधिक षडयंत्र रचने का दोषी माना है। अदालत ने सभी दोषियों को हिरासत में लेने के लिए कहा है वहीं सजा की अवधि पर बहस अब तीन दिसंबर को होगी। खबरों के मुताबिक, दोषियों को अधिकतम सात साल के कारावास की सजा हो सकती है।

शुक्रवार को अदालत ने फैसला पश्चिम बंगाल के मोइरा और मधुजोरी (उत्तर और दक्षिण) कोयला ब्लॉक का आवंटन मामले में सुनाया है। अदालत ने विकास मेटल्स एंड पावर लिमिटेड (वीएमपीएल) में अनियमितताओं को सही पाया है। इस मामले में सीबीआई ने सितंबर 2012 में एक प्राथमिकी दर्ज की थी।

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