धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में दिग्विजय सिंह के खिलाफ FIR दर्ज

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कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह पर मदरसा और आरएसएस संचालित सरस्वती शिशु मंदिर पर उनके कथित पोस्ट को लेकर सोमवार (27 फरवरी) को हैदराबाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने कांग्रेस नेता के खिलाफ आईपीसी की धारा 295 ए (जानबूझकर घृणास्पद कृत्य, धर्म या धार्मिक मत को आहत कर किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाने का इरादा) के तहत मामला दर्ज किया।

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बता दें कि, दिग्विजय सिंह ने 22 फरवरी को सोशल नेटवर्किंग साइट पर पोस्ट डालकर मदरसा और आरएसएस द्वारा संचालित स्कूलों की तुलना करते हुए कहा कि दोनों ‘‘घृणा’’ फैला रहे हैं

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, दबीरपुर थाने के निरीक्षक सी. वेंकन्ना नाईक ने कहा कि इस बारे में शिकायत मजलिस बचाओ तहरीक के नेता अमजद उल्ला खान ने दर्ज कराई है। अधिकारी ने कहा, ‘‘हमने आईपीसी की धारा 295 ए के तहत मामला दर्ज किया है और इसकी जांच चल रही है।’’

 

 

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