धार्मिक उन्माद फैलाने वाली खबरें दिखाने के मामले में सुदर्शन टीवी चैनल के प्रधान सम्पादक पर मुकदमा

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जिले में एक निजी चैनल के प्रधान सम्पादक समेत दो लोगों के खिलाफ धार्मिक उन्माद फैलाने वाली खबरें दिखाने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है।

कोतवाल बृज मोहन गिरि ने बताया कि नौ अप्रैल को कोतवाली में आयोजित शांति समिति की बैठक में वक्ताओं ने आरोप लगाया कि एक निजी चैनल ने पिछले दिनों दो सम्प्रदायों के बीच धार्मिक उन्माद बढ़ाने वाले कार्यक्रम दिखाए।

पीटीआई की खबर के अनुसार, चैनल पर इस प्रकार का प्रसारण अपराध है, इसलिए उन्होंने चैनल के प्रधान सम्पादक सुरेश चव्हाण और उनके सहयोगी इतरत हुसैन बाबर के खिलाफ 153 ए (1), 505 (1) बी, 295 ए और 16 केबल ऐक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवाया है।

यह प्रसारण यू ट्यूब पर भी खूब देखा जा रहा है। इससे साम्प्रदायिक वैमनस्य बढ़ता जा रहा है। इन सब बिन्दुओं को FIR में शामिल करते हुए इंस्पेक्टर सम्भल ब्रज मोहन गिरी ने न्यूज चैनल के सीएमडी सुरेश चव्हाण, जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव इतरत हुसैन बाबर के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है।

आपको बता दे कि इससे पूर्व सुदर्शन टीवी के संचालक सुरेश चव्हाण पर चैनल की एक पूर्व महिला कर्मचारी ने दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में महिला ने जेल में बंद आसाराम बापू के बेटे नारायण साईं के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कराई थी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार महिला ने पुलिस थाने में केस दर्ज करवाते हुए कहा कि सुरेश चव्हाण और नारायण साईं ने उसके साथ रेप किया है। पुलिस ने महिला की शिकायत आधार पर सुरेश चव्हाण और नारायण साईं के खिलाफ दुष्कर्म करने, जान से मारने की धमकी देने, जबरन गर्भपात व धोखाधड़ी समेत 11 गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया था। हालांकि सुरेश चव्हान ने इन आरोपों को निराधार और झूठा बताया था।

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