विधानसभा चुनाव परिणाम: मद्रास हाई कोर्ट की फटकार के बाद चुनाव आयोग ने 2 मई को मतगणना के दिन या उसके बाद सभी विजय जुलूसों पर लगाया प्रतिबंध

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मद्रास हाई कोर्ट की फटकार के बाद चुनाव आयोग ने मंगलवार को विधानसभा चुनावों के नतीजों के ऐलान से पहले बड़ा फैसला लिया है। चुनाव आयोग ने 2 मई को मतगणना के दिन या उसके बाद विजय जुलूसों पर प्रतिबंध लगा दिया है। चुनाव आयोग ने जीते हुए उम्मीदवार को दो लोगों के साथ सर्टिफिकेट लेने की अनुमति दी है।

चुनाव आयोग

चुनाव आयोग ने अपने अधिकारिक नोचिस में कहा, 2 मई को मतगणना के बाद कोई भी विजय जुलूस नहीं निकाला जाएंगा। जीतने वाले उम्मीदवार या उसके अधिकृत प्रतिनिधि के साथ 2 से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं दी जाएगी, रिटर्निंग संबंधित से चुनाव का प्रमाण पत्र प्राप्त करें।

बता दें कि पांच राज्यों (पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी) में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे 2 मई को घोषित किए जाएंगे। चार राज्यों में चुनाव समाप्त हो गया है, जबकि बंगाल में एक चरण का मतदान बाकी है। 29 अप्रैल को आठवें और आखिरी चरण का चुनाव होना है।

बता दें कि, इससे पहले मद्रास हाई कोर्ट ने सोमवार को चुनाव आयोग से नतीजों की तैयारियों का ब्लू प्रिंट मांगा था। चुनाव आयोग का यह फैसला, कोर्ट द्वारा चुनाव आयोग की आलोचना के एक दिन बाद आया है, जहां कोर्ट ने महामारी के दौरान रैलियों की अनुमति को त्रासदी का एक अहम कारण बताया था।

मद्रास हाई कोर्ट ने सोमवार (26 अप्रैल) को चुनाव आयोग की तीखी आलोचना करते हुए देश में कोरोना वायरस (कोविड-19) की दूसरी लहर के प्रकोप के लिए उसे ”सबसे गैर जिम्मेदार संस्था” करार दिया। अदालत ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के खिलाफ हत्या के आरोपों में भी मामला दर्ज किया जा सकता है।

दरअसल, चुनाव परिणाम आने के बाद सियासी दलों के कार्यकर्ता और नेता पार्टी कार्यालयों में विजय जुलूस और जश्न मनाते हैं। लेकिन देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों को देखते हुए चुनाव आयोग ने किसी तरह के जुलूस कार्यक्रम नहीं करने का निर्देश जारी किया है। बता दें कि देश में कोरोना संक्रमण का फैलाव तेजी से हो रहा है।

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