प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन के एक मामले में सूरत स्थित एक भाजपा नेता और उससे संबंधित एक मीडिया कंपनी की 2.7 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति कुर्क की है। एजेंसी ने सोमवार को यह जानकारी दी।
समाचार एजेंसी भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक, एजेंसी ने कहा कि धनशोधन निरोधक अधिनियम (पीएमएलए) के तहत पीवीएस सरमा, संकेत मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, उनकी पत्नी अन्नपूर्णा सरमा और बेटे पी सुशांत सरमा के खिलाफ कुर्की का प्रारंभिक आदेश जारी किया गया। पीवीएस सरमा मीडिया कंपनी में निदेशक है। सभी अचल कुर्क संपत्ति हीरा नगरी में स्थित हैं और इनमें सवेरा कॉम्प्लेक्स में सात दुकानें, नोवा कॉम्प्लेक्स में दो फ्लैट, पश्चिमी बिजनेस पार्क और करुणासागर इलाके में एक दुकान और एक भूखंड, पलसाना इलाके में जमीन और एक इमारत शामिल हैं। इसके साथ ही फिक्स डिपॉजिट में रखे गए 24 लाख रुपये भी जब्त किये गए हैं।
केंद्रीय एजेंसी ने एक बयान में कहा, “यह संपत्ति 2.7 करोड़ रुपये मूल्य की हैं जबकी इनका बाजार भाव करीब आठ करोड़ रुपये है। ” कथित तौर पर कर चोरी के आरोप में पिछले साल अक्टूबर में आयकर विभाग द्वारा छापा मारे जाने के बाद सरमा (57) को सूरत भाजपा के उपाध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। वह पूर्व में आयकर विभाग में काम कर चुका है।
ईडी ने पिछले साल नवंबर में पीएमएलए की धाराओं के तहत सरमा को गिरफ्तार किया था और वह फिलहाल हिरासत में है। आयकर विभाग द्वारा गुजरात पुलिस में दर्ज कराई गई प्राथमिकी के बाद ईडी ने सरमा, मीडिया कंपनी (संकेत) और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। संकेत मीडिया प्राइवेट लिमिटेड गुजराती और अंग्रेजी में ‘सत्यम टाइम्स’ का प्रकाशन करता था।
ईडी ने पूर्व में एक बयान में कहा था कि जांच में पाया गया कि “यद्यपि ऐसा दिखाया गया था कि गजराती और अंग्रेजी में अखबार की प्रसार संख्या क्रमश: 23,500 और 6000-6300 प्रतियां रोजाना है जबकि वास्तव में उसकी प्रसार संख्या गुजराती और अंग्रेजी के लिये क्रमश: 300-600 और 0-290 प्रतियां ही थीं।” उसने अपने अखबार में ज्यादा विज्ञापन के लालच प्रसार संख्या बढ़ा चढ़ाकर बताई और कंपनियों के साथ धोखाधड़ी की।