दिल्ली के व्यक्ति पर बिजली चोरी के मामले में अदालत ने लगाया 1.48 करोड़ रुपये का जुर्माना

0

दिल्ली में एक विशेष अदालत ने पश्चिमी दिल्ली के टैगोर गार्डन में प्लास्टिक का एक कारखाना चलाने के लिए 243 किलोवाट बिजली चोरी करने के मामले में शहर के एक निवासी को सख्त सजा दी है।

Photo courtesy: daily mail

भाषा की खबर के अनुसार, अदालत ने 1.48 करोड़ रुपये का भारी जुर्माना लगाने के साथ-साथ उसे दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।दिल्ली के कई हिस्सों में बिजली की चोरी की वजह से डिस्कॉम को राजस्व की भारी हानि होती है।

बीएसईएस ने सोमवार को एक बयान में कहा कि विशेष अदालत के निर्णय के अनुसार, समय पर भुगतान नहीं करने पर दोषी रंजीत सिंह चौधरी को और छह महीने के साधारण कारावास की सजा दी जाएगी।

Previous articleनोटबंदी : शादी के लिए 2.5 लाख रुपये निकालने की सोच रहे हैं, तो पढ़ लें RBI की ये कड़ी शर्तें
Next articleएक व्यक्ति के हाथ में सत्ता केंद्रित रहना अच्छा नहीं है, यह देश के लिए खतरनाक भी : राहुल गांधी