मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली जमानत

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मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार कर्नाटक के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार को दिल्ली हाई कोर्ट से बुधवार को जमानत मिल गई है। बता दें कि, बुधवार को ही कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने डीके शिवकुमार से तिहाड़ जेल पहुंचकर मुलाकात की थी।

मनी लॉन्ड्रिंग केस
फाइल फोटो: सोशल मीडिया

समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को 25 लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत मिली है। हाई कोर्ट ने डीके शिवकुमार को बिना अनुमति देश के बाहर जाने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने डीके शिवकुमार को जांच में सहयोग करने का आदेश दिया है। बता दें कि, वह वर्तमान में न्यायिक हिरासत में थे और उनकी जमानत याचिका को ट्रायल कोर्ट ने पहले खारिज कर दिया था।

तिहाड़ मिलने पहुंचीं थीं सोनिया गांधी

बता दें कि, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने धनशोधन के आरोप में गिरफ्तार कर्नाटक के पूर्व मंत्री डीके शिवकुमार से बुधवार को ही तिहाड़ जेल पहुंचकर मुलाकात की थी और उनके प्रति एकजुटता प्रकट की। बता दें कि, पार्टी के संकटमोचक कहे जाने वाले डीके शिवकुमार को प्रवर्तन निदेशालय ने 3 सितंबर को गिरफ्तार किया था।

गौरतलब है कि धनशोधन के आरोप में गिरफ्तार शिवकुमार को प्रवर्तन निदेशालय ने कुछ हफ्ते पहले गिरफ्तार किया था और वह फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। कर्नाटक कांग्रेस के दिग्गज नेता डीके शिवकुमार कई बार अपनी पार्टी के लिए संकटमोचक की भूमिका भी निभा चुके हैं। साल 2017 में गुजरात राज्यसभा चुनाव, कर्नाटक में जेडीएस-कांग्रेस गठबंधन की सरकार को लेकर कई बार शिवकुमार अहम भूमिका निभाते रहे हैं।

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