दिल्ली की एक अदालत द्वारा सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक सोम दत्त की अपील खारिज कर दिए जाने के बाद छह माह की सजा काटने के लिए उन्हें गुरुवार को हिरासत में ले लिया गया। उन्हें 2015 के एक मामले में 6 महीने की जेल की सजा सुनाई गई थी।

सदर बाजार से आप के विधायक सोमदत्त को 2015 में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान एक व्यक्ति पर बेसबॉल के बल्ले से हमला करने के मामले में छह महीने की जेल की सजा सुनाई गई थी। समाचार एजेंसी भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक, उनके वकील मोहम्मद इरशाद ने कहा कि विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ ने आप नेता द्वारा दायर अर्जी को खारिज कर दिया और कहा कि मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा दिए गए आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। इरशाद ने मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए कहा था कि निचली अदालत के न्यायाधीश ने मामले में नेता को दोषी ठहराने में गलती की।
A Delhi court sends Aam Aadmi Party (AAP) MLA Som Dutt to Tihar jail for six months, dismissing his appeal against conviction by the Magistrate Court. He was earlier awarded a 6-month jail term in connection with a 2015 assault case.
— ANI (@ANI) September 12, 2019
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने चार जुलाई को दत्त को छह महीने की जेल की सजा सुनाई थी और साथ ही उन पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था। अदालत ने कहा था कि घटना से पहले वह दिल्ली विधानसभा के सदस्य थे और आगामी विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे। अदालत ने कहा था कि इसका मतलब है कि वह जनप्रतिनिधि हैं और उन्होंने अपराध की गंभीरता और उसके परिणामों को जानते हुए अपराध किया है।
अदालत ने हालांकि उन्हें सजा के खिलाफ अपील करने के लिए पांच अगस्त, 2019 तक 10,000 रुपये के निजी और ज़मानत बांड पर जमानत दे दी थी। दत्त के खिलाफ उत्तरी दिल्ली के गुलाबी बाग पुलिस स्टेशन में 2015 में एक प्राथमिकी दर्ज कर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने शिकायतकर्ता के पैरों में बेसबॉल के बल्ले से हमला किया था और उनके समर्थकों ने शिकायतकर्ता को सड़क पर खींच कर मारपीट की थी।