दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार (24 मार्च) को उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगा मामले में उमर खालिद को जमानत देने से इनकार कर दिया है।

दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद को सितंबर 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में कथित भूमिका के लिए कठोर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत गिरफ्तार किया था। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने खालिद को मुख्य साजिशकर्ता बताते हुए गिरफ्तार किया था।
खालिद ने हमेशा फरवरी 2020 के मुस्लिम विरोधी नरसंहार में अपनी संलिप्तता से इनकार किया है। उनके वकीलों ने अदालत में तर्क दिया है कि जेएनयू के पूर्व छात्र नेता को ‘असहमति को दबाने के लिए राजनीतिक प्रतिशोध’ के कारण जांच एजेंसी द्वारा मामले में झूठा फंसाया गया।’
बता दें कि, फरवरी 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा में 50 से अधिक लोग मारे गए थे। जबकि काफी संख्या में लोग घायल हो गए थे।
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