दिल्ली की एक अदालत ने तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा द्वारा दायर मानहानि शिकायत में हिंदी समाचार चैनल ज़ी न्यूज़ के संपादक व वरिष्ठ पत्रकार सुधीर चौधरी को आरोपी के रूप में तलब करने के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया। महुआ मोइत्रा ने सुधीर चौधरी और टेलीविजन समाचार चैनल के खिलाफ 2019 में संसद में दिए गए उनके एक भाषण पर प्रसारित एक शो के संबंध में शिकायत दर्ज की थी।
समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अनिल अंतिल ने एक मजिस्ट्रेट अदालत के फैसले के खिलाफ दाखिल एक याचिका पर आदेश पारित किया, जिसने दिसंबर 2019 में चौधरी को तलब किया था। चौधरी ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
सत्र अदालत ने सोमवार को पारित अपने आदेश में कहा कि मजिस्ट्रेट अदालत के फैसले में किसी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है। न्यायाधीश ने कहा, ‘‘मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि एमएम (मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट) द्वारा पारित समन आदेश में कोई अवैधता या विकृति नहीं है और इसमें किसी भी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है और इस प्रकार पुनरीक्षण याचिकाएं खारिज की जाती है।’’
तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने पुनरीक्षण याचिका का विरोध किया और अदालत से कहा कि इसमें उठाए गए आधार तुच्छ और तुच्छ हैं।